जमुई/बिहार (Jamui/Bihar), 14 जून 2024, शुक्रवार : जमुई की निचली अदालतों के वकीलों को अब भीषण गर्मी में काले कोट और गाउन की वजह से परेशान नहीं होना पड़ेगा।जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार सिंह ने जिला विधिज्ञ संघ के खास अनुरोध पर इस आशय की स्वीकृति प्रदान कर दी है। न्यायिक कार्य के दरम्यान तपती गर्मी के मद्देनजर अब विद्वान अधिवक्ताओं को काला कोट और गाउन पहनने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। कोर्ट में पैरवी के दौरान वे सफेद शर्ट , काली-सफेद धारी की पेंट और एडवोकेट बेंड पहनकर निर्धारित दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे। यह जानकारी जिला विधिज्ञ संघ के महासचिव अमित कुमार ने दी।
उन्होंने आगे कहा कि किसी भी वाद कार्यवाही में भाग लेने के लिए अभिभाषक स्वतंत्र हैं। उनकी अनुपस्थिति में कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा। न्यायालय में विशेष रूप से जमानत याचिका पर सुनवाई होगी , विचारण में हिस्सा लेना वकीलों की मर्जी पर निर्भर करेगा। जिला महासचिव ने जिला जज के सहृदयता की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने आग उगलने वाली गर्मी में विद्वान अभिभाषकों को काला कोट और गाउन से छूट देकर मानवीयता का मिसाल पेश किया है। जिला विधिज्ञ संघ उनके इस नेक निर्णय के लिए उनके प्रति शालीन भाव से आभार प्रकट करता है।
अंकित करने वाली बात है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के वकीलों को छोड़कर जिला अदालत सहित अन्य अदालतों के वकीलों को ग्रीष्मकाल में काले कोट और गाउन पहनने की अनिवार्यता से छूट दी है। जिला विधिज्ञ संघ ने इसी आधार पर वकीलों के हितार्थ जिला जज को विषयांकित अनुरोध पत्र हस्तगत कराया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इसे गंभीरता से लेते हुए जिला अधिवक्ता संघ की मांग को स्वीकृति प्रदान कर दी।