जमुई/बिहार। जिले में लगातार बढ़ रही कड़ाके की ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के हित में बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी नवीन (भा.प्र.से.) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जमुई जिले के सभी सरकारी, निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं निजी कोचिंग संस्थानों में कक्षा 1 से 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 25 दिसंबर 2025 तक रोक लगा दी है।
जिलाधिकारी ने आदेश में स्पष्ट किया है कि सुबह और शाम के समय अत्यधिक ठंड पड़ने से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। सर्द मौसम में बच्चों के बीमार पड़ने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय एहतियातन लिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके।
हालांकि, कक्षा 5 से ऊपर के विद्यार्थियों के लिए स्कूल पूरी तरह बंद नहीं रहेंगे। इन कक्षाओं का संचालन सीमित समय में पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक किया जाएगा। विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि इस दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए।
इसके साथ ही बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए संचालित विशेष कक्षाओं को इस आदेश से अलग रखा गया है। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई पूर्ववत जारी रहेगी।
जिलाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश 22 दिसंबर 2025 से प्रभावी होकर 25 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा। आदेश 20 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है। इसकी प्रतिलिपि जिला प्रशासन के सभी संबंधित विभागों, शिक्षा विभाग, पुलिस प्रशासन एवं प्रखंड स्तर के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई है।
प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें और बिना आवश्यकता के बच्चों को सुबह-शाम बाहर न भेजें।
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