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Varanasi: मानक के विपरीत संचालन पर पांच होटल-गेस्ट हाउस को बंद करने का आदेश

वाराणसी/उत्तर प्रदेश (Varanasi/Uttar Pradesh), 8 अगस्त 2024, गुरुवार : अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकाल) प्रकाश चंद्र ने वाराणसी विकास प्राधिकरण एवं अग्निशमन विभाग तथा अन्य विभागों के मानक के विपरीत संचालित "एस. डी. एम. गेस्ट हाउस-बैंक्वेट हाल” स्थित आराजी संख्या-822 छ, मौजा-तरना, शिवपुर, तहसील सदर, "राजधानी गेस्ट हाउस " स्थित भवन संख्या-एस.-21/86, इंग्लिशिया लाईन, जवाहर नगर, "होटल राधेकृष्ण" स्थित भवन संख्या-बी.-3/ 183-ए, शिवाला, थाना-भेलूपुर, “सिटी गार्डेन" स्थित भवन संख्या- एस0-14/ 27-1 लक्ष्छीपुरा, अंधरापुल तथा "होटल जेनिया" स्थित स्थित भवन संख्या- डी- 63/11 ए. के. के., नियर हर्ष गैस, महमूरगंज को बंदी सम्बन्धी आदेश पारित करते हुए सचिव विकास प्राधिकरण एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी को नियमानुसार सील-ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु भेजते हुए सम्बन्धित मजिस्ट्रेट, सहायक पुलिस आयुक्त, प्रभारी निरीक्षक को बंदी सम्बन्धी आदेश का अनुपालन कराने हेतु भी निदेशित किया गया है।