वाराणसी/उत्तर प्रदेश। अब शहर में डिलीवरी बॉय, दूध विक्रेता और अन्य व्यापारी जो अपने निजी दोपहिया वाहनों का व्यावसायिक इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कमर्शियल परमिट लेना अनिवार्य कर दिया गया है। आरटीओ विभाग नें साफ किया है कि बिना परमिट ऐसे वाहनों का इस्तेमाल अवैध माना जाएगा और उन पर कार्रवाई होगी।
प्रशासन नें अगले महीने से अभियान चलाकर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने की तैयारी की है। आरटीओ (प्रशासन) मनोज प्रसाद वर्मा नें बताया कि जो भी वाहन स्वामी इसका पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। अब तक केवल टैक्सी चालकों को ही कमर्शियल परमिट लेना होता था, लेकिन नए नियमों के अनुसार दूध बेचने वाले, डिलीवरी बॉय और अपने वाहनों से व्यापार करने वाले सभी लोग इस श्रेणी में आ गए हैं।
शहर में ऑनलाइन शॉपिंग, कूरियर और फूड डिलीवरी कंपनियों में लगभग तीन हजार से ज्यादा डिलीवरी बॉय कार्यरत हैं। ये सभी अपने निजी वाहनों का व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं। आरटीओ नें संबंधित कंपनियों को भी पत्र जारी कर नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। अब निजी वाहन से कारोबार करने वालों के लिए कमर्शियल परमिट लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा चालान और जुर्माना झेलना पड़ेगा।
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