जमुई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी - सह - जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने एक अत्यावश्यक आम सूचना जारी करते हुए बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में उन मतदाताओं की सूची सार्वजनिक कर दी गई है, जिनका नाम वर्ष 2025 की निर्वाचक सूची में तो था, लेकिन 01 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल नहीं है।
• सर्वोच्च न्यायालय का आदेश
रिट पिटीशन (सिविल) सं0 (5) 640/2025 – एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम भारत निर्वाचन आयोग मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 14 अगस्त 2025 को पारित अंतरिम न्यायादेश के बाद यह सूची जारी की गई है।
• कहां देख सकते हैं जानकारी?
आधिकारिक वेबसाइट https://jamui.nic.in/
प्रखंड कार्यालयों में
पंचायत कार्यालयों में
नगर निकाय कार्यालयों में
और सभी मतदान केन्द्रों पर
मतदाता अपने ईपिक नंबर (EPIC No.) के माध्यम से भी कारण सहित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
• किन कारणों से हटाए गए नाम
सूची में हटाए गए नामों के सामने कारण भी दर्ज है, जैसे कि :
मृत
स्थायी रूप से स्थानांतरित
अनुपस्थित
दोहरी प्रविष्टी
• आपत्ति और दावा
जिन मतदाताओं को अपनी प्रविष्टि पर आपत्ति है, वे अपने आधार कार्ड की प्रति संलग्न कर दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। यह सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, जमुई, नवीन कुमार द्वारा जारी की गई है।
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