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जमुई : नए आपराधिक कानून लागू होने पर झाझा थानाध्यक्ष ने बैठक कर नए धारा की दी जानकारी

जमुई/बिहार (Jamui/Bihar), 4 जुलाई 2024, गुरुवार | रिपोर्ट – अभिलाष कुमार : एक जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू किए जाने के बाद बीते सोमवार को जमुई जिलांतर्गत झाझा थाना परिसर में थानाध्यक्ष संजय सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में झाझा थानाध्यक्ष संजय सिंह ने तीन नए आपराधिक कानून लागू किए जाने के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब लागू हो गया है।
उन्होंने बताया कि इन नये तीन आपराधिक कानून लागू होने से अब किसी की हत्या होती है तो पहले आईपीसी की धारा 302 लगती थी लेकिन अब यह बदलकर धारा 103 लगेगी, डकैती होने पर पहले 391 लगती थी लेकिन अब से 310 लगेगी। किसी के साथ जालसाजी या धोखाधड़ी होने पर धारा 420 लगती थी लेकिन अब 318 लगेगी। 

थानाध्यक्ष ने कहा कि नये कानून के बारे में आम आदमी को भी जानकारी होनी जरूरी है, ताकि निर्दोष फंसे नहीं और गुनहगार बचें नहीं। पुलिस की पहली प्राथमिकता होती है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था और विधि व्यवस्था बनाए रखे इसके लिए आम जनता का सहयोग भी होना आवश्यक है। इसलिए पुलिस और पब्लिक के बीच हमेशा मैत्रिक भावना बना रहे इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से भी लोगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए कई सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं।