धनबाद/झारखंड (Dhanbad/Jharkhand), 15 सितंबर 2024, रविवार : धनबाद के होटल और लॉज में संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से धनबाद पुलिस द्वारा सुरक्षा संबंधित आवश्यक दिशानिर्देश जारी किया गया है। शनिवार को जिला पुलिस मुख्यालय के सभागार में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय वन शंकर कामती ने जिले के होटल संचालकों के साथ बैठक की और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशानिर्देश भी दिए।
बैठक के दौरान डीएसपी ने होटल और लॉज संचालकों को निर्देशित करते हुए कहा कि होटल या लाॅज में कमरा देने के पहले मुसाफिर का पहचान पत्र ली जाए और उसकी एंट्री रजिस्टर में नाम पता और मोबाइल नंबर के साथ स्पष्ट रूप से की जाए। यदि पुरुष यात्री के साथ कोई महिला मुसाफिर है तो संबंधित पुरुष से उसका क्या संबंध है इसकी जानकारी भी दर्ज की जाए।
बैठक के दौरान डीएसपी ने सभी होटल संचालकों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि विदेशी मुसाफिरों के लिए सरकार द्वारा जारी फॉर्म सी के तहत सभी जानकारी एकत्रित करना होटल प्रबंधन के लिए अनिवार्य है। उन्होंने विदेशी पर्यटकों से जुड़ी जानकारी तत्काल स्थानीय थाना व पुलिस के विदेश शाखा को उपलब्ध कराने की बात कही। विदेशी पर्यटकों से जुड़ी जानकारी को होटल संचालक द्वारा सरकारी पोर्टल indianfrro.gov.in पर अपडेट करना भी सभी होटल संचालकों के लिए अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि होटल के एंट्री गेट, रिसेप्शन, गैलरी, पार्किंग और डायनिंग एरिया में आवश्यक रूप से निगरानी हेतु सीसीटीवी कैमरा लगाने के साथ डेटा को सुरक्षित रखना होगा। बिना परिचय पत्र के किसी भी स्थिति में मुसाफिरों को नहीं ठहराया जाये एवं जो भी मुसाफिर रुकेंगे उनकी सूची नियमित रूप से पुलिस थाने में उपलब्ध कराना आवश्यक है।
होटल संचालकों को सम्बोधित करते हुए डीएसपी ने कहा कि सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का पालन कड़ाई से किया जाए। पुलिस के द्वारा चेकिंग के समय अगर पाया जाता है कि होटल या लाॅज संचालक के द्वारा पुलिस के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया है तो संबंधित होटल संचालक के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बैठक ने जिले के कई होटल संचालक, प्रबंधक समेत अन्य मौजूद थे।