प्रत्येक मतदाता के लिए आवश्यक सूचना जारी, दस्तावेजों की सूची भी निर्धारित

जमुई/बिहार। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत मतदाताओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जारी की गई है। इस अभियान में प्रत्येक मतदाता को अपनी पहचान और पात्रता साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

BLO द्वारा दिए गए गणना प्रपत्र की पूरी जानकारी भरना और हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक मतदाता को अपने हाल के दस्तावेजों की सूची में से निर्धारित संख्या में प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे, जो उसकी नागरिकता, उम्र और पते की पुष्टि करें।

दस्तावेजों की आवश्यकता तीन श्रेणियों में वर्गीकृत:

1. जिन मतदाताओं का जन्म 01.07.1987 से पहले हुआ है:
उन्हें केवल दो दस्तावेज देने होंगे —फॉर्म और दस्तावेजों की सूची में से कोई एक।

2. जिनका जन्म 01.07.1987 से 02.12.2004 के बीच हुआ है:
उन्हें फॉर्म के साथ अपना एक दस्तावेज और माता-पिता में से किसी एक का दस्तावेज भी संलग्न करना होगा। कुल मिलाकर तीन दस्तावेज आवश्यक होंगे।

3. जिनका जन्म 02.12.2004 के बाद हुआ है:
उन्हें फॉर्म के साथ स्वयं, माता और पिता—तीनों के दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। यदि तीनों में से कोई एक दस्तावेज न हो, तो स्वघोषणा शपथ-पत्र देना होगा। कुल चार दस्तावेज अपेक्षित होंगे।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची:

1. भारत सरकार/बिहार सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र
2. स्कूल प्रमाण पत्र / स्कूल आईडी / शिक्षण संस्था द्वारा प्रमाणित दस्तावेज
3. जन्म प्रमाण पत्र
4. पासपोर्ट
5. शैक्षणिक प्रमाण पत्र
6. आवासीय प्रमाण पत्र


7. जाति प्रमाण पत्र
8. सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा निर्गत बिजली बिल
9. जमीन/घर से संबंधित सरकारी दस्तावेज
10. वन अधिकार प्रमाण पत्र
11. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से संबंधित कागजात

जिला प्रशासन द्वारा मतदाताओं से अपील की गई है कि वे समय पर आवश्यक दस्तावेज एकत्र कर बीएलओ को सहयोग दें ताकि मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
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