पटना/बिहार। पंचायत आम निर्वाचन, 2026 को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं और अफवाहों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। आयोग ने कहा है कि पंचायत चुनाव की अवधि, समय-सीमा तथा ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों के आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है, जो पूरी तरह निराधार और तथ्यहीन है।
कार्यकाल समाप्ति से पहले होंगे पंचायत चुनाव
राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि पूर्व में पंचायत आम निर्वाचन, 2021 अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच संपन्न कराए गए थे। इसके बाद नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण दिसंबर 2021 के अंतिम सप्ताह से जनवरी 2022 के प्रथम सप्ताह के बीच कराया गया था। इस आधार पर वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल दिसंबर 2026 में पूर्ण होगा। आयोग ने दो टूक कहा कि पंचायत आम निर्वाचन, 2026 कार्यकाल समाप्ति से पूर्व यानी दिसंबर 2026 के पहले ससमय संपन्न कराए जाएंगे।
मल्टी पोस्ट ईवीएम से होगा मतदान
आयोग ने यह भी जानकारी दी कि आगामी पंचायत आम निर्वाचन, 2026 में सभी पदों के लिए मतदान मल्टी पोस्ट ईवीएम (Multi Post EVM) के माध्यम से कराया जाएगा। इसके तहत ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ग्राम कचहरी सरपंच एवं पंच जैसे सभी पदों के चुनाव एक ही प्रणाली से कराए जाएंगे। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय पहले ही लिया जा चुका है।
आरक्षण की प्रक्रिया अधिनियम के तहत होगी
प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 13, 38, 65 एवं 91 के अंतर्गत क्रमशः ग्राम पंचायत मुखिया/सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य तथा ग्राम कचहरी सरपंच/पंच के पदों के लिए आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार प्रत्येक दो क्रमिक पंचायत चुनावों के बाद पदों का आरक्षण निर्धारित किया जाता है।
2026 से पूर्व ससमय होगा आरक्षण कार्य
आयोग ने बताया कि वर्ष 2016 में पंचायत आम निर्वाचन से पहले पदों का आरक्षण किया गया था, जिसके आधार पर 2016 एवं 2021 में दो क्रमिक पंचायत चुनाव संपन्न कराए गए। इसी प्रावधान के तहत आगामी पंचायत आम निर्वाचन, 2026 से पूर्व ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों के लिए आरक्षण का कार्य ससमय पूरा कर लिया जाएगा।
अफवाहों से बचने की अपील
संयुक्त निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना ने आम जनता से अपील की है कि पंचायत चुनाव से जुड़ी किसी भी सूचना के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें और सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाओं से सावधान रहें। आयोग ने स्पष्ट किया कि पंचायत आम निर्वाचन, 2026 पूरी तरह संवैधानिक प्रावधानों और तय समय-सीमा के अनुरूप संपन्न कराए जाएंगे।
Tags:
Bihar


