IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड: पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार, चार अन्य भी दोषी

नई दिल्ली।दिल्ली के चर्चित इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाते हुए पूर्व आम आदमी पार्टी (AAP) पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। अदालत ने इस मामले में ताहिर हुसैन सहित कुल पांच आरोपियों को हत्या और दंगा समेत विभिन्न धाराओं के तहत दोषी माना है, जबकि छह अन्य आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।

2020 के दिल्ली दंगों के दौरान हुई थी हत्या

यह मामला वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़ा है। दंगों के दौरान अंकित शर्मा का शव एक नाले से बरामद हुआ था, जिसके बाद यह मामला देशभर में चर्चा का विषय बन गया था। जांच के बाद पुलिस ने ताहिर हुसैन समेत कई लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।

इन पांच आरोपियों को ठहराया गया दोषी

अदालत ने इस मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, नजीम, काशिम, अनस और जावेद को दोषी करार दिया है। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में सफल रहा।

इन धाराओं के तहत दोष सिद्ध

कोर्ट ने सभी पांच दोषियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया है। इनमें धारा 302 (हत्या), धारा 153A (विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाना), धारा 147 (दंगा), धारा 148 (घातक हथियार के साथ दंगा) सहित अन्य संबंधित धाराएं शामिल हैं।

छह आरोपियों को किया गया बरी

वहीं, अदालत ने इस मामले में छह अन्य आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण बरी कर दिया। दोषी करार दिए गए आरोपियों की सजा पर अदालत द्वारा अलग से सुनवाई की जाएगी, जिसके बाद सजा का ऐलान किया जाएगा।
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