केंद्र सरकार का स्पष्ट रुख : SC-ST आरक्षण में लागू नहीं होगा क्रीमीलेयर, OBC की तरह बदलाव की योजना नहीं

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण को लेकर अपना स्पष्ट रुख सामने रखा है। सरकार ने कहा है कि एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर लागू करने का कोई प्रावधान नहीं है और इसे लागू करने की फिलहाल कोई योजना भी नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान रखा पक्ष

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि संविधान और अब तक के न्यायिक फैसलों में कहीं भी एससी-एसटी आरक्षण पर क्रीमीलेयर लागू करने का प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए इस वर्ग के आरक्षण पर ओबीसी की तरह क्रीमीलेयर व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती।

बदलाव की योजना से किया इनकार

केंद्र सरकार ने अदालत को यह भी स्पष्ट किया कि ओबीसी आरक्षण की तर्ज पर एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर लागू करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। सरकार का कहना है कि वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप ही एससी-एसटी आरक्षण की व्यवस्था जारी रहेगी।

इस मामले में केंद्र सरकार के रुख के बाद एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर को लेकर चल रही चर्चाओं पर स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की आगे की सुनवाई और निर्णय पर सभी की नजर रहेगी।
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