पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में बंद यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज

हिसार/हरियाणा, 13 जून। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में जेल में बंद यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को राहत नहीं मिली है। हिसार की एक अदालत ने बुधवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत के इस फैसले के बाद मल्होत्रा के वकील ने कहा है कि वे जल्द ही सेशन कोर्ट में अपील दायर करेंगे।

ज्योति मल्होत्रा के अधिवक्ता कुमार मुकेश ने बताया कि अदालत में करीब 20 से 25 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। पुलिस ने अदालत को बताया कि मामले की जांच अभी चल रही है। पुलिस के अनुसार, ज्योति के बैंक खातों की जांच की जा रही है और उनके कब्जे से जब्त किए गए मोबाइल फोन व लैपटॉप का डेटा भी विश्लेषणाधीन है। पुलिस का दावा है कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता से जुड़ा हुआ है, इसलिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

वकील कुमार मुकेश ने कहा कि एफआईआर खुद ज्योति के बयान के आधार पर दर्ज की गई है और पुलिस के पास उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए कहा कि वे इसे सेशन कोर्ट में चुनौती देंगे।

क्या है मामला?

गौरतलब है कि ज्योति मल्होत्रा को 16 मई को सरकारी गोपनीयता अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। वह उन 12 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें जासूसी के संदेह में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया था।

जांच में सामने आया है कि ज्योति मल्होत्रा कथित रूप से पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी एहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में थीं। भारत सरकार ने दानिश को 13 मई को देश से निष्कासित कर दिया था।

इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), खुफिया ब्यूरो और सैन्य खुफिया विभाग के अधिकारी भी सक्रिय रूप से जांच में जुटे हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार, ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया सहित कई देशों की यात्रा कर चुकी हैं। पुलिस का कहना है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी उन्हें भारत में अपना ‘एसेट’ बनाने की कोशिश कर रही थी।

अगली सुनवाई सेशन कोर्ट में

फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है। इस हाई-प्रोफाइल मामले पर देश भर की सुरक्षा एजेंसियां भी नजर बनाए हुए हैं।
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