Varanasi: प्राइवेट फोटो वायरल करने की धमकी देकर युवती को किया ब्लैकमेल, दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

वाराणसी/उत्तर प्रदेश। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत वाराणसी कमिश्नरेट की सिगरा पुलिस ने ब्लैकमेल और दुष्कर्म के गंभीर आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि युवक ने पीड़िता की निजी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और इसी का भय दिखाकर अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान विकास साहनी (24 वर्ष) निवासी शिवपुरवा, थाना सिगरा, जनपद वाराणसी के रूप में हुई है। आरोपी को थाना सिगरा क्षेत्र स्थित अमूल डेयरी के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

शिकायत के बाद दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी लंबे समय से उसकी निजी तस्वीरों को सार्वजनिक करने और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। आरोप है कि इसी धमकी का फायदा उठाकर वह पीड़िता पर अवैध संबंध बनाने का लगातार दबाव बना रहा था। विरोध करने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां भी दी जा रही थीं।

पीड़िता की तहरीर के आधार पर थाना सिगरा में तत्काल मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान आरोपों की पुष्टि होने पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मु.अ.सं. 0281/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 352, 351(2) एवं 64(1) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचना जारी है और पुलिस अन्य साक्ष्यों को भी एकत्र कर रही है।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हुई कार्रवाई

यह गिरफ्तारी पुलिस आयुक्त वाराणसी के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। कार्रवाई पुलिस उपायुक्त काशी जोन, अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन तथा सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक शिवाकान्त मिश्र के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने की।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध, ब्लैकमेल, साइबर उत्पीड़न और दुष्कर्म जैसे मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे अपराधों में त्वरित कार्रवाई कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
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