Varanasi: स्पा के आड़ में सेक्स रैकेट संचालक को अदालत ने दी सशर्त अग्रिम जमानत

वाराणसी/उत्तर प्रदेश। चितईपुर थाना क्षेत्र में स्पा और रेस्टोरेंट की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने के मामले में आरोपित संचालक को अदालत से बड़ी राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट द्वितीय) नितिन पांडेय की अदालत ने रोहतास, बिहार निवासी आरोपित अनुराग सिंह को अग्रिम जमानत प्रदान की है। आदेश के अनुसार, यदि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है तो 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र देने पर रिहा किया जाएगा। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, आनंद तिवारी पंकज, नरेश यादव और संदीप यादव नें दलीलें पेश कीं। वहीं अभियोजन पक्ष नें पुलिस कार्रवाई का विवरण रखते हुए विरोध किया।

• पुलिस की कार्रवाई
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 4 अगस्त 2025 को डीसीपी क्राइम को सूचना मिली थी कि चितईपुर थाना क्षेत्र के श्रीराम कॉम्प्लेक्स के तीसरे तल्ले और पिज्जा पाई बिल्डिंग के ऊपर स्थित स्पा सेंटरों में देह व्यापार चल रहा है। जानकारी की पुष्टि के बाद डीसीपी क्राइम के नेतृत्व में एसओजी 2.0 की टीम सादे वर्दी में ग्राहक बनकर पहुँची। बातचीत के दौरान जब यह पुख्ता हो गया कि यहाँ सेक्स रैकेट का संचालन हो रहा है, तो दो दर्जन पुलिस बल नें छापेमारी कर दी।

इस कार्रवाई में पुलिस नें कई लोगों को पकड़ा। दोनों ठिकानों से पुलिस नें 8 युवतियाँ, 5 ग्राहक और एक अन्य कर्मचारी को हिरासत में लिया। छापेमारी के दौरान उपयोग किए गए और सील पैकेट कंडोम भी बरामद किए गए।

पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस नें संचालक अनुराग सिंह समेत अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद संचालक नें अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई, जिस पर अदालत नें सशर्त राहत प्रदान की।
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